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अहमदाबाद: कुत्ते के बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी...खर्च किए 7 लाख रुपये, पुलिस ने 3 को भेजा जेल

अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में एक पटेल परिवार ने अपने प्यारे पालतू कुत्ते, एब्बी का दूसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सेलिब्रेशन में कोई कस...

अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में एक पटेल परिवार ने अपने प्यारे पालतू कुत्ते, एब्बी का दूसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सेलिब्रेशन में कोई कसर न रहे इसलिए उन्होंने पार्टी लॉन बुक किया, एक सिंगर को बुलाया। सभी मेहमान बुलाए गए, केक काटा गया, गरबा हुआ और खूब जोरशोर से बर्थडे मना। इस पार्टी में उस हड़कंप उस समय मच गया जब पुलिस ने यहां पहुंचकर पार्टी आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया। कुत्ते के मालिक दो सगे भाईयों और एक अन्य पर कोविड -19 मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। निकोल पुलिस ने कृष्णानगर में किरणपार्क सोसायटी निवासी 24 वर्षीय भाई चिराग पटेल और 19 वर्षीय उर्विश पटेल को गिरफ्तार किया। उन्होंने कृष्णानगर में विजय कामदार सोसाइटी निवासी दिव्येश महरिया (35) को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पार्टी पर छापा मारा, जो रात 11 बजे कोविड-कर्फ्यू के समय पूरे जोरों पर थी, पुरुषों को मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और बिना अनुमति के भीड़ जुटाने के आरोप में पकड़ा गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची पुलिस ने बताया कि जैसे ही मधुवन ग्रीन पार्टी लॉन में जन्मदिन मनाने वाले युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगे, पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और उन्होंने पार्टी में छापा मारा। किया गया था बड़ा आयोजन कार्यक्रम स्थल को फूलों, गुब्बारों, फोटो और पालतू कुत्ते के कटआउट से सजाया गया था। ऑर्केस्ट्रा और गायकों के लिए एक बहुत बड़ा मंच था। परिवार ने जन्मदिन का केक काटा और मेहमानों को बड़े उत्साह के साथ नाचते देखा गया। बुलाया गया था सिंगर शिकायत दर्ज कराने वाले कॉन्स्टेबल सुनील कुमार पटानी ने कहा कि परिवार ने एक गुजराती सिंगर को बुलाया था। पार्टी के आयोजकों के साथ-साथ मेहमानों को भी बिना मास्क के नाचते देखा गया। इसलिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह हैं कोविड काल में पार्टी आयोजन करने के नियम निकोल इंस्पेक्टर वीडी ज़ाला ने कहा कि जब हमने छापा मारा, तब भी पार्टी चल रही थी। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार, पार्टी आयोजित करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। आयोजकों की जिम्मेदारी मेहमानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होता है। लेकिन वहां किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 269 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही से काम करने की संभावना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), और 114 (अपराध होने पर उपस्थित होने वाले) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।


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