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Bihar Lockdown News : बिहार में मॉल-मंदिर-मस्जिद सब बंद, लॉकडाउन तो नहीं लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू... पढ़िए क्या खुला और क्या बंद

पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) के साथ बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए हैं। कोरोना की तीसरी और ...

पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) के साथ बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए हैं। कोरोना की तीसरी और तेज लहर (Bihar Coronavirus Third Wave) को देखते हुए फिलहाल () नहीं लगाया गया है लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल से लेकर धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। यहां देखिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते अपनी समाज सुधार यात्रा से लेकर जनता दरबार तक स्थगित कर दिया है। ये सारी पाबंदियां 21 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगी। यहां देखिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद...
  • अगले आदेश तक CM का जनता दरबार स्थगित
  • सीएम नीतीश का समाज सुधार यात्रा स्थगित
  • पूरे बिहार में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
  • आवश्यक सेवा की दुकानें खुली रहेंगी
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
  • 9वीं से 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ चलेंगी
  • 8वीं तक के कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी
  • सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चलेंगे।
  • बाहरी लोगों के ऑफिस में आने पर पाबंदी
  • सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
  • मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे
  • सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे
बिहार में पाबंदियों को लेकर ये सब ध्यान से पढ़ लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक कर राज्य में कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। सबसे बड़ी खबर स्कूलों को लेकर है और वो ये कि बिहार में आठवीं कक्षा तक के स्कूल वह पूर्णता बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेज चलेंगे। आठवीं क्लास से ऊपर के क्लास के बच्चों की क्लास 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगे। यही नियम कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होंगे। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दुकानें रात 8 बजे कर देनी होंगी बंद दुकाने रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेगी। आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोमवार को लगने वाले जनता दरबार को 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक इतने बजे तक नाइट कर्फ्यू, मंदिर-सिनेमा हॉल भी बंदबिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही कामकाज हो सकेगा। 6 से 21 जनवरी तक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। बाहरी व्यक्तियों का सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेश निषेध रहेगा। रेस्टोरेंट्स और ढाबों में क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों को ही बिठाने का आदेश। शादी-श्राद्ध में भी नए नियम लागू खरमास खत्म होने के बाद भी शादियों में मेहमानों को लेकर पाबंदी जारी कर दी गई है। अगर आप बिहार में 21 जनवरी तक शादी करने, कराने या फिर शामिल होने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि यहां 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। वहीं श्राद्ध में अधिकतम 20 लोगों की सीमा निर्धारित कर दी गई है।


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