भोपाल एमपी में पंचायत चुनाव () की प्रक्रिया कुछ दिन पहले स्थगित हो गई थी। ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद ही सरकार आगे निर्णय लेगी। इसे लेकर...

भोपाल एमपी में पंचायत चुनाव () की प्रक्रिया कुछ दिन पहले स्थगित हो गई थी। ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद ही सरकार आगे निर्णय लेगी। इसे लेकर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वहीं, 15 दिन पहले पंचायत चुनाव को लेकर स्थगित हुई प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अब सरकार की तरफ परिसीमन करवाया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार को सभी कलेक्टरों के लिए एक आदेश जारी किया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी कलेक्टर सवा महीने के अंदर परिसीमन कर रिपोर्ट दें। एमपी में परिसीमन 17 जनवरी से शुरू हो कर 25 फरवरी को खत्म हो जाएगा। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया में ऐसी पंचायतों को शामिल किया जाना है, जिनका नगरीय क्षेत्र नगर निकायों में शामिल हो गया है या फिर गांव किसी डूब क्षेत्र में आ गया हो। इसके साथ नए गठित जिलों में अगर कोई गांव चला गया हो तो नए परिसीमन में यह ठीक करना है। नए परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। अभी पूरा पेंच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। 17 जनवरी को कोर्ट में इस पर सुनवाई है। अब सभी लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीकी है। वहीं, कांग्रेस पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आंदोलन करने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही इसे लेकर साफ कर दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तभी होंगे, जब तक ओबीसी आरक्षण पर कुछ फैसला नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। पिछली बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ तीन चरणों में चुनाव करवाने का फैसला लिया गया था।
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