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...तो 6 जून के बाद अनलॉक होगा नोएडा? बंदिशों के साथ मिल सकती ये छूट

नोएडा गौतमबुद्ध नगर में पूर्व की भांति कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन जिस रफ्तार से यहां सक्रिय मामलों में कमी आ रही है, उससे आगामी सप्...

नोएडा गौतमबुद्ध नगर में पूर्व की भांति कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन जिस रफ्तार से यहां सक्रिय मामलों में कमी आ रही है, उससे आगामी सप्ताह से अनलॉक की उम्मीद जग गई है। शासन की नई गाइडलाइंस के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं, वहां अब वीकेंड लॉकडाउन के साथ सप्ताह में पांच दिन दुकानें खुलेंगी। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट का नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया है। गौतमबुद्ध नगर समेत 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं है। जिले में पिछले दस दिनों में करीब 2200 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज कम हुए हैं। राहत की बात है कि 22 मई के बाद किसी भी दिन जिले में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 200 के ऊपर नहीं पहुंची है। 6 जून के बाद हो सकता है अनलॉक नए संक्रमित मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब ढाई गुनी है। संक्रमण की रफ्तार पर अगर ऐसे ही लगाम लगी रहेगी तो 6 जून के बाद लखनऊ में होने वाली बैठक में जिले को अनलॉक करने का फैसला लिया जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में सक्रिय मामले सात हजार के पार चले गए थे। अभी जिले में 1400 से अधिक सक्रिय मामले हैं। अनलॉक होते ही ये मिलेगी छूट जैसे ही जिले में बंदिशें हटेंगी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलने लगेंगी। कंटेनमेंट जोन में यह नियम लागू नहीं होगा। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। कर्मचारियों के लिए यह नियम कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल रहेंगे बंद सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल के लिए यह गाइडलाइंस अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा , जिम, स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे। कब कब मिले कितने केस ये है हमारी जिम्मेदारी जिले में बंदिशें हटें, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सामाजिक दूरी के नियम का पालन और हमेशा मास्क लगाने की आदत से हम जल्द ही शहर को अनलॉक करने में भूमिका निभा सकते है। आगे भी हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ताकि फिर से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू जैसे हालत न बनें।


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