रायपुर अब कोरोना संक्रमण (Raipur Coronavirus Cases) की गति धीमी होती जा रही है। राजधानी में भी कोरोना में लगातार कमी को देखते हुए जिला प्...

रायपुर अब कोरोना संक्रमण (Raipur Coronavirus Cases) की गति धीमी होती जा रही है। राजधानी में भी कोरोना में लगातार कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को लॉकडाउन समाप्त () करने का आदेश जारी कर दिया है। नए नियम के अनुसार दोपहर 2:00 बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। वहीं, सभी लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई दुकानें जिसमें शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा, पार्क, जिम सामान्य दिनों में शाम 7 बजे और रविवार दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकते हैं। वहीं, ब्यूटी पॉर्लर और सैलून रविवार को भी शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। नए आदेश के अनुसार अब रविवार दोपहर 2:00 बजे के बाद पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप और निर्धारित समय अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी, पेंट शॉप, न्यूजपेपर, दूध, फल, सब्जी और विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल, होटल और रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति रहेगी। वहीं, विवाह प्रयोजन के लिए इनहाउस डाइनिंग की सुविधा समेत मैरिज हॉल होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
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