पटना घूसखोर अधिकारियों के लिए सबक है कि पाप के घड़े को एक-न-एक दिन फूटना ही है। जोर और जुल्म से कमाई गई संपत्ति ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे...

पटना घूसखोर अधिकारियों के लिए सबक है कि पाप के घड़े को एक-न-एक दिन फूटना ही है। जोर और जुल्म से कमाई गई संपत्ति ज्यादा दिन तक साथ नहीं देती है। आठ साल कोर्ट में मामला चलने के बाद आखिरकार न्यायालय ने फैसला दिया कि घूस से कमाई गई साढ़े चार करोड़ की संपत्ति पर अब सरकार का अधिकार होगा। घूसखोर सब इंस्पेक्टर पर बड़ा फैसला निगरानी अदालत ने घूसखोर अधिकारी पर बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद की 4 करोड़ 52 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पटना की विजिलेंस कोर्ट ने आदेश सुनाया है। निगरानी कोर्ट ने दारोगा के दीघा स्थित मकान, 15 ट्रक समेत दूसरे संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। 4 करोड़ 52 लाख की संपत्ति होगी जब्त 23 मार्च 2013 को निगरानी थाने में आरोपी अर्जुन प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आय से 4 करोड़ 74 लाख की अधिक संपत्ति का केस किया गया था। मामले में निगरानी की ओर से 20 मई 2014 को कोर्ट में संपत्ति जब्त करने का आवेदन दिया गया। सुनवाई के बाद निगरानी अदालत ने कुल 4 करोड़ 52 लाख 87 हजार 178 रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। मकान और ट्रक सरकार का हो जाएगा अदालत ने पाया कि सरकारी सेवक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने कहा कि आरोपी परिवहन दारोगा के रामजीचक दीघा में बिल्डिंग, 15 ट्रक, केवीपी और बीमा पॉलिसी को जब्त करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
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