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'राष्ट्रगान पर खड़े न होना अपराध नहीं', जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

जम्मू जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होना उसका 'अनादर' हो सकता है, लेकिन यह अप...

जम्मू जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होना उसका 'अनादर' हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने एक कॉलेज लेक्चरर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करते हुए यह टिप्पणी की। राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में गवर्नमेंट डिग्री कालेज बनी के कांट्रैक्चुअल लेक्चरर डा. तवसीफ अहमद भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। लेक्चरर पर आरोप था कि उन्होंने सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाने के लिए आयोजित समारोह में कथित तौर राष्ट्रगान के प्रति अनादर दिखाया। जस्टिस कुमार ने अपने फैसले में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टु नैशनल ऑनर ऐक्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके सेक्शन-3 में राष्ट्रगान में बाधा पहुंचाने या किसी को गाने से रोकने के लिए सजा का प्रावधान है। राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होना अपराध नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई लोगों के खिलाफ राष्ट्रगान के 'अनादर' को लेकर दर्ज किए गए मामलों पर असर पड़ सकता है।


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