जयपुर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 सितंबर (Rajasthani school open on 1 September) से खोलने का निर्णय ले लिया गया है। स्कूल के ...

जयपुरराज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 सितंबर (Rajasthani school open on 1 September) से खोलने का निर्णय ले लिया गया है। स्कूल के खुलने की सूचना मिलने के साथ ही अभिभावक और स्टूडेंट्स अब इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं गृह विभाग की ओर से भी इस संबंध में स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजन यानी एसओपी भी जारी कर दी है। इस एसओपी में स्कूल में प्रवेश के संबंध में कोविड प्रोटोकॉल (Covid protocol for schools) का विशेष खयाल रखने की बात कही गई है। साथ ही स्टूडेंट्स सहित शिक्षण संस्थाओं के स्टॉफ और टीचर्स को भी संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही स्कूल में एंट्री आपको बता दें कि कॉलेज - स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान खुलने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। इसमें स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों शामिल है। वहीं कक्षा एक से लेकर 8 तक ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन क्लासेज शुरू होने के साथ ही ऑफलाइन क्लासेज भी जारी रहेगी। स्कूल में कक्षाएं केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ ही चल सकेगी। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को भी वरीयता -प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया है। स्टॉफ का वैक्सीनेशन जरूरी शिक्षण संस्थानाओं की ओर से क्लासेज संचालित करने से पहले शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ, स्कूल से जुड़े बस, ऑटो एवं कैब चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी जरूरी रखा गया है। वहीं कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों डोज लगे होना अनिवार्य़ है। यहां भी 50 प्रतिशत की क्षमता से स्कूल खोले जा सकते हैं। खास बात यह भी है कि संबंधित संस्थानों को https://ift.tt/2XKXTWp एप पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, बैठक क्षमता और कुल स्टाफ, और वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी। ये हैं 11 महत्वपूर्ण बिंदु , जिनका रखना होगा खयाल
- मास्क के बिना स्कूलों में प्रवेश वर्जित होगा, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी कोविड नियमों का पालन करना होगा।
- कक्षा एक से लेकर 8 तक ऑनलाइन क्लासेज ही होगी।
- स्कूल आने से पहले स्टूडेंट्स को अभिभावकों से लानी होगी लिखित अनुमति
- अभिभावक य़दि स्कूल भेजने को नहीं होंगे राजी, तो दबाव नहीं बनाया जा सकेगा
- ऑनलाइन क्लासेज - डिस्टेंस लर्निंग की वरियता रहेगी बरकरार
- स्कूलों में प्रार्थना सभा का नहीं होगा आयोजन
- प्रवेश से पहले स्टाफ स्टूडेंट्स की होगी पहले स्क्रीनिंग, फिर मिलेगी एंट्री
- रोजाना काम आने वाले स्टेशनरी अन्य उपकरणों को करना होगा सैनेटाइज
- शिक्षण संस्थानों में थूकने पर होगा प्रतिबंध, उल्लघंन करने पर लगेगा नियमानुसार आर्थिक दंड
- कोई भी शख्स संक्रमित हुआ, तो संबंधित कक्ष 10 दिन के लिए होगा बंद
- जिला मजिस्ट्रेट की ओर से स्कूलों की मॉनिटयरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा नोडल अधिकारी
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