प्रयागराज यूपी के बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सिजन खरीद घोटाले के आरोप में निलंबित चल रहे डॉ. कफील अहमद के खिलाफ दोबारा जांच का आद...

प्रयागराज यूपी के बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सिजन खरीद घोटाले के आरोप में निलंबित चल रहे डॉ. कफील अहमद के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। डॉ. कफील अहमद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निलंबन को चुनौती दी है। याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि डॉ. कफील खान को चार वर्षों से निलंबित क्यों रखा गया है। एक बार जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दोबारा जांच का आदेश देने में 11 माह का समय क्यों लगाया गया। 2020 को वापस ले लिया था आदेश याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। इसके जवाब में प्रदेश सरकार के अपरमहाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डॉ. कफील के खिलाफ 24 फरवरी, 2020 को दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया गया है। अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वह हाई कोर्ट के 29 जुलाई, 2021 के आदेश के परिपेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। याची समेत 9 लोगों के खिलाफ जांच हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा यह रह गया है कि याची को पिछले चार वर्षों से निलंबित रखने का औचित्य क्या है। याचिका में कहा गया है कि याची सहित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। इनमें से सात को बहाल कर दिया गया। 10 अगस्त को होगी सुनवाई अब याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य न पाए जाने के बावजूद दोबारा जांच का आदेश दिया गया और उसे अब तक निलंबित रखा गया है। कोर्ट इस मामले पर अब दस अगस्त को सुनवाई करेगी।
from Hindi Samachar: हिंदी समाचार, Samachar in Hindi, आज के ताजा हिंदी समाचार, Aaj Ki Taza Khabar, आज की ताजा खाबर, राज्य समाचार, शहर के समाचार - नवभारत टाइम्स https://ift.tt/3jzmt5R
https://ift.tt/3lPx0fM
No comments