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Nalanda News : सेना बहाली की दौड़ पास की तो जज ने दी रिहाई, मारपीट और एससी-एसटी एक्ट तहत आरोपी था नालंदा का किशोर

प्रणय राज, नालंदा बच्चों का सर्वोत्तम हित और उसका भविष्य सर्वोपरि है। किसी भी सभ्य समाज की खासियतों में शुमार है। इस तरह के मामलों में फै...

प्रणय राज, नालंदा बच्चों का सर्वोत्तम हित और उसका भविष्य सर्वोपरि है। किसी भी सभ्य समाज की खासियतों में शुमार है। इस तरह के मामलों में फैसला देने के लिए जज मानवेंद्र मिश्र चर्चित रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर लीक से हटकर फैसला सुनाया है। भविष्य को संवारने का मौका भविष्य को संवारने का मौका देने के मामले में मशहूर जज मानवेंद्र मिश्र ने एक बार फिर बुधवार को सुकून देनेवाला फैसला सुनाया। मारपीट के आरोपी एक लड़के को मुकदमे में आगे की कार्रवाई बंद करते हुए रिहाई दे दी। आर्मी बहाली की दौड़ में उसने न सिर्फ कामयाबी पाई थी, बल्कि मेडिकल जांच में भी वो सफल हुआ था। 'भारत माता की सेवा का मौका मिले' कोर्ट में पेशी के दौरान बुधवार को आरोपी ने अपनी सफलता का प्रमाण पत्र जेजे बोर्ड में जज मानवेन्द्र मिश्र के सामने पेश किया। निवेदन किया कि इस मुकदमे के लंबित रहने से हमारी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ऐसे में मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मुझे माफ कर दिया जाए। और, मुझे भारत माता की सेवा और रक्षा करने का अवसर दिया जाए। 'आचरण प्रमाण में केस का जिक्र न हो' लड़के की बातों को सुनकर और उसके पेश कागजातों की जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी को न सिर्फ केस में रिहाई दे दी, बल्कि एसपी को निर्देश दिया कि इसके आचरण प्रमाण पत्र में इस मुकदमे का जिक्र नहीं किया जाए। साथ ही, समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने को लेकर थाने में तैनात अनुसंधानकर्ता (आईओ) को सख्त हिदायत देने का भी निर्देश एसपी को दिया। मारपीट मामले में आरोपी था किशोर आरोपी लड़के के परिजनों ने बताया कि 22 नवंबर 2018 को धान की फसल काटने को लेकर गांव की ही प्रभा देवी से विवाद हुआ था। इसमें छह वयस्कों के साथ ही किशोर का भी नाम केस में दे दिया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने दो वयस्कों पर आरोप पत्र समर्पित किया। जबकि, अन्य सभी का अनुसंधान लंबित रखा। बाद में किशोर का मामला विचार के लिए किशोर न्याय परिषद में भेजा गया। फैसले पर बोर्ड की सदस्य उषा कुमारी ने भी सहमति जताई।


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