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Bihar News : महाबोधी मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा BSAP के हवाले, जानिए इस खास सुरक्षाबल के बारे में

पटना बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (BSAP) को गुरुवार को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 के प्रावधानों के तहत बोधगया स्थित विश्व धरोहर महा...

पटना बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (BSAP) को गुरुवार को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 के प्रावधानों के तहत बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी दी गई। बिहार सैन्य पुलिस (बीएमपी) का नाम ही नए अधिनियम के तहत बदलकर बीएसएपी कर दिया गया है। हालांकि यह अधिनियम इस साल मार्च में लागू हुआ था, लेकिन दोनों स्थानों पर बीएसएपी कर्मियों की तैनाती की अधिसूचना गुरुवार को गृह विभाग की तरफ से जारी की गई थी। महाबोधी मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा BSAP के हवाले अधिनियम के अनुसार, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मंदिरों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा के लिए बीएसएपी कर्मियों को तैनात किया जाएगा। गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, बोधगया और दरभंगा हवाई अड्डे पर महाबोधि मंदिर को निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवर की आवश्यकता है। जानिए BSAP के बारे में अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) जेएस गंगवार ने कहा कि 'नए अधिनियम ने राज्य में सरकार ने अधिसूचित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। बीएसएपी उन्हें दी गई विशेष शक्तियों के साथ अपना विशेष काम अधिक पेशेवर और अच्छी तरह से करने में सक्षम होगा।' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए संदिग्धों को अधिसूचित प्रतिष्ठानों के परिसर के भीतर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम बीएसएपी को एक स्वतंत्र पहचान देता है। उन्होंने बताया कि गुरुवार के आदेश से कानून और व्यवस्था की ड्यूटी पर पुलिस स्टेशनों पर तैनात कर्मियों की नियमित पुलिस व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले, किसी भी संदिग्ध को तलाशी वारंट या अदालत से प्राप्त आदेशों के बिना तलाशी लेने, जब्त करने या गिरफ्तार करने की विशेष शक्ति हवलदार और अन्य कनिष्ठ रैंक के अधिकारियों को नहीं दी गई थी। केवल डीएसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही ऐसा करने के हकदार थे। BSAP करेगा CISF की तरह काम इसके अलावा, नए अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएसएपी अधिकारी हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के अधिकारियों की तरह काम करेंगे । इससे बीएसएपी अधिकारियों को सरकार की ओर से अधिसूचित प्रतिष्ठानों को बेहतर सुरक्षा कवर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जो पहले ऐसा नहीं था।


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