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हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा- यह यूपी में चल सकता है, दिल्ली में नहीं

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए दो शख्स की गिरफ्तारी को लेकर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा है कि...

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए दो शख्स की गिरफ्तारी को लेकर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा है कि दिल्ली में इस तरह के गैरकानूनी काम की इजाजत नहीं दी जा सकती। लड़की के परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए उससे शादी करने के मामले में लड़के के पिता और भाई की इस गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की की मां को भी लड़के को धमकी देने के लिए शिकायत करने पर फटकार लगाई और पूछा कि क्या उसने अपनी बेटी की उम्र यूपी पुलिस को बताई है। जज ने कहा, यह यूपी में चल सकता है मगर यहां नहीं। आप के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि केस में हर कदम पर कानून का उल्लंघन करने के मामले में वह उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ एक्शन लेगी। उन्होंने कहा, मुझे सभी सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी का नंबर चाहिए। अगर मैं यूपी पुलिस को दिल्ली से गिरफ्तारी करते हुए देखती हूं, तो विभागीय जांच का निर्देश दूंगी। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। आप यहां गैरकानूनी काम नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि लड़की की मां की कथित अपहरण की शिकायत के बाद दिल्ली आए यूपी पुलिस कर्मियों को स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए था और लड़की की उम्र का पता लगाने की भी कोशिश करनी चाहिए था। अदालत ने कहा कि जब आपको लड़के का एड्रेस पता चलता है, तो आप पूछताछ करेंगे और स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं ले जा सकते। आपने हर कदम पर कानून का उल्लंघन किया है। दिल्ली में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जज ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना तथ्यों का पता कर और बिना उम्र का पता किए कि कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की। अदालत में एसएचओ ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि लड़की बालिग है या नाबालिग, क्योंकि लड़की की मां ने लड़की की उम्र को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के शामली जिले से हुई। हालांकि, इस पर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर साफ कहती है कि लड़की की उम्र 21 साल है। वे आपके खिलाफ गैरकानूनी कस्टडी को लेकर केस दर्ज कर सकते हैं। दंपती ने इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उन्होंने लड़की के परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए जुलाई में अपनी मर्जी से शादी की और अब उन्हें बार-बार धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने यह भी बताया गया कि लड़के के पिता और भाई को यूपी पुलिस ले गई और 1 महीने से ज्यादा समय तक उनके ठिकाने का पता नहीं चला। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लड़की की मां की शिकायत पर आईपीसी 366 सेक्शन (अपहरण और लड़की को शादी के लिए मजबूर करना) के तहत यह गिरफ्तारी 8 सितंबर को हुई। इस मामले में 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।


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