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पहलू खान केस: अदालत के फैसले पर प्रियंका गांधी ने उठाए थे सवाल, कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी

संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस महासचिव के खिलाफ मुजफ्...

संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस महासचिव के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर ओझा ने केस दर्ज कराया था। सीजीएम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। इसके बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने पुनर्विचार याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 अतुल पाठक के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक ने इस परिवाद में प्रियंका गांधी पर अगली तिथि पर सदेह या अपने अधिवक्ता के जरिए अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है। दरअसल 2017 के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और फैसले को चौंकाने वाला बताया था। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में फैसला आने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने लिखा, "पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है।" प्रियंका गांधी ने कहा, "राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा।" प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर दायर की थी शिकायत प्रियंका गांधी के इसी ट्वीट को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मामले के लिए शिकायत दर्ज कराई गई थी। वकील सुधीर ओझा ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस महासचिव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अप्रैल 2017 को अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर भीड़ ने गौ तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था। इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी सोमवार को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है।


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