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चारा घोटाले की चक्की में कैसे पिसे लालू! 6 केस..26 साल..5वें पर 15 फरवरी का इंतजार, क्रोनोलॉजी समझिए

रवि सिन्हा, रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर चारा घोटाले के कुल छह केस दर्ज हुए थे। इनमें चार का फैसला हो चुका है। इन चारो...

रवि सिन्हा, रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर चारा घोटाले के कुल छह केस दर्ज हुए थे। इनमें चार का फैसला हो चुका है। इन चारों में आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े 27 साल की सजा हुई। एक करोड़ रुपए का उन्होंने जुर्माना भी भरा। पांचवें केस में 15 फरवरी को फैसला आएगा। सभी छह केस में 211 करोड़ 62 लाख 53 हजार की अवैध निकासी के आरोप लगे। फॉडर स्कैम केस में लालू यादव को आधा दर्जन से ज्यादा बार जेल जाना पड़ा है। फिलहाल वो जमानत पर दिल्ली में अपनी सांसद बेटी के घर पर रह रहे हैं। चारा घोटाला : पहले मामले में 5 साल की सजा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में सजा हुई है। इसमें पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। आरजेडी मुखिया को 5 साल की सजा हुई है। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा था। चारा घोटाला : दूसरे मामले में साढ़े तीन साल की सजा चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें लालू यादव समेत 38 पर केस चला। आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। चारा घोटाला : तीसरे मामले में 5 साल की सजा तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे। इसमें आरजेडी मुखिया को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। चारा घोटाला : चौथे मामले में दो धाराओं के तहत 7-7 की सजा दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी करने का चौथा मामला है। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया। चारा घोटाला : पांचवें मामले में 15 फरवरी को फैसला चारा घोटाले में लालू यादव की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को होगा। डोरंडा कोषागार से करीब 139.5 करोड़ रुपये के अवैध निकासी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। घोटाले से जुड़े चार मामलों में आरजेडी सुप्रीमो को सजा हो चुकी है। पांचवें मामले पर सबकी नजरें है। चारा घोटाला : छठे मामले पर पटना में सुनवाई चारा घोटाला में झारखंड के कोर्ट में पेशी करते आ रहे राष्‍ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर पटना की अदालत में भी केस चलता है। बांका जिले के उप कोषागार से फर्जी कागजातों के सहारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला है। 1996 से ये मुकदमा चल रहा है। 23 नवंबर 2021 को लालू यादव कोर्ट में भी पेश हुए थे। लालू यादव को कब-कब जेल जाना पड़ा
  • 30 जुलाई 1997 : पहली बार लालू प्रसाद जेल गए और 135 दिन रहे
  • 28 अक्टूबर 1998 : दूसरी बार 73 दिनों के लिए जेल गए
  • 5 अप्रैल 2000 : तीसरी बार जेल गए और 11 दिन बाद जमानत मिली
  • 28 नवंबर 2000 : आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन के लिए जेल
  • 3 अक्टूबर 2013 : चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने पर 70 दिन जेल में रहे
  • 23 दिसंबर 2017 : चारा घोटाले से तीसरे मामले में सजा हुई और जेल गए
  • 24 मार्च 2018 : दुमका कोषागार से जुड़े चौथे मामले में सजा हुई, जिसके बाद करीब तीन साल बाद पिछले वर्ष अप्रैल में जेल से रिहाई हुई। हालांकि बीच में स्वास्थ्य और बेटे की शादी के कारण कुछ दिनों तक पैरोल पर जेल से बाहर रहे।


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