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झारखंड में पेट्रोल वाले सब्सिडी का लाभ कैसे लें? जानिए सबकुछ, घर बैठे हो जाएगा काम

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दो-पहिया वाहन के लिए 'पेट्रोल सब्सिडी योजना' के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए CMS...

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दो-पहिया वाहन के लिए 'पेट्रोल सब्सिडी योजना' के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए CMSUPPORTS APP लॉन्च किया। अब ऐप या jsfss.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर निबंधन कर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी को सीएम हेमंत करेंगे शुभारंभ 26 जनवरी से योजना के जरिए राशन कार्डधारियों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को दुमका से योजना की शुरुआत करेंगे। इसका लाभ राज्य में रहने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित राशन कार्डधारी परिवारों को ही मिलेगा। इनको मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए।
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
  • आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
  • आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
  • आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
  • दो पहिया वाहन का झारखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
  • ऐप या वेबसाइट में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालना होगा
  • उसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा।
  • ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए गाड़ी का नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।
  • गाड़ी का नंबर डीटीओ के लॉगिन में जाएगा, जिसे डीटीओ वेरीफाई करेंगे
  • सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगी।
रिपोर्ट- रवि सिन्हा


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