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New Guidelines: राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू हटाया, 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे

जयपुर: राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन्स (new guidelines in rajasthan) जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गह...

जयपुर: राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन्स (new guidelines in rajasthan) जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि देश-दुनिया में संक्रमण में आ रही कमी तथा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में छूट के संबंध में उनके निर्देशों के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइन () जारी की है। कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में एक फरवरी से कक्षा 10 से 12 तक तथा 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने, वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोले जाने सहित अन्य प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगेप्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के निजी / सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी, 2022 से और कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 10 फरवरी, 2022 से संचालित की जा सकेंगी। विद्यार्थियों को माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् ही अध्ययन हेतु परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन क्लास की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी। बाजार का समय 8 बज से 10 बजे तक किया सभी दुकानें / शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा। प्रदेश भर से वीकेंड कर्फ्यू हटायाविभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2022 के बिन्दु संख्या 04 अनुसार नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये जन–अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक) को समाप्त करते हुये संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। दफ्तर, संस्थानों में वैक्सीनेशन पर सख्तीदिनांक 31 जनवरी, 2022 पश्चात् सम्बन्धित संस्था प्रधान / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख / अन्य संस्थानों के संचालक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। उक्त प्रावधान के उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोकविभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.01.2022 अनुसार प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 ( नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50 ) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DolT बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल द्वारा https://ift.tt/3txna2I e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करने के प्रावधान है।


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