चंडीगढ़़ : पूर्व सांसद (Ajay Singh Chautala) को हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले () के सिलसिले में 10 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद बृ...

चंडीगढ़़: पूर्व सांसद (Ajay Singh Chautala) को हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले () के सिलसिले में 10 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद बृहस्पतिवार को यहां से रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई थी और उन्हें बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौटाला को सीबीआई के एक मामले में (अदालत द्वारा) दोषी करार दिये जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा के लिए 16 जनवरी 2013 को जेल में डाला गया था। सजा की अवधि के दौरान उन्होंने कुल दो साल, सात महीने और 24 दिनों की छूट अर्जित की। उन्होंने बताया कि वे 14 मई 2021 से आपातकालीन पैरोल पर थे। वह बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल पहुंचे और अपने जुर्माने की राशि जमा की, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया। क्या है मामलाहरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य को 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की वर्ष 2000 में अवैध भर्ती के मामले में दोषी करार दिया गया था। एक विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2013 में इस मामले में सजा सुनाई थी।ओम प्रकाश चौटाला को पिछले साल तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। अजय के बेटे दुष्यंत चौटाला हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत जननायक जनता पार्टी (JJP)के प्रमुख हैं। जेबीटी घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जून 2008 में आरोप पत्र दाखिल किया था, इसमें आईएएस अधिकारी संजीव कुमार और ओम प्रकाश चौाटाला के पूर्व आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी विद्याधर का भी नाम था। संजीव ने भी यह शिकायत दर्ज कराई थी।
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