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मां के पट खुले, न भव्य पंडाल, न बड़ी मूर्तियां, न मेला, मगर नहीं घटी आस्था; पूजा में लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदी

पटना | न भव्य पंडाल, न बड़ी मूर्तियां, न मेला...पर श्रद्धालुओं की आस्था परवान पर। नवरात्र की सप्तमी पर शुक्रवार को मां दुर्गा के पट खुले। इ...

पटना | न भव्य पंडाल, न बड़ी मूर्तियां, न मेला...पर श्रद्धालुओं की आस्था परवान पर। नवरात्र की सप्तमी पर शुक्रवार को मां दुर्गा के पट खुले। इस दौरान भक्तों का उमंग और भक्ति देखते बन रही थी। शाम ढलते ही भक्त अपने आसपास के मंदिरों और पूजा स्थलाें पर मां के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। मंदिरों में कोविड प्राेटाेकाॅल का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। शहर में कुछ जगहाें पर मां की छोटी मूर्ति बैठाकर पूजा हो रही है। ज्यादातर मंदिरों और पूजा स्थलों पर फोटो रखकर पूजा हो रही है।

डाकबंगला चाैराहा जहां हर साल भव्य पंडाल बनता था, इसबार छाेटा मंडप बनाकर कलश पूजा हाे रही है। लंगरटोली बंगाली अखाड़ा में छोटी मूर्ति स्थापित की गई है। सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि मंडप के पास भक्त नहीं जाएंगे। दूर से ही माता का आशीर्वाद लेंगे। पंडाल में कुर्सी नहीं लगाई जा रही है। आर ब्लॉक बंगाली अखाड़ा के संयोजक ध्रुव मुखर्जी उर्फ कानू दा ने बताया कि सेनेटाइजर टनल भी लगाया गया है। मां के दर्शन के लिए इस टनल से होकर गुजरना होगा।

मेला लगाने, सामूहिक प्रसाद वितरण पर रोक

जिला प्रशासन ने दुर्गापूजा में मेला लगाने और सामूहिक प्रसाद वितरण पर रोक लगा दी है। मूर्तियां रखे जाने वाले स्थान को छोड़कर अन्य भाग खुला रखना है। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाना है। पूजा समितियों द्वारा आमंत्रण पत्र जारी नहीं करना है। आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसको लेकर शुक्रवार को डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने आदेश जारी किया है। सभी एसडीओ और एसडीओ को इसका अनुपालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने कहा कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों को विधि व्यवस्था कायम रखने, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

पूजा स्थलों पर अश्लील, भड़काऊ कैसेट नहीं बजाए जाएंगे। डीजे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी मैदान, होटल, क्लब आदि में गरबा, डांडिया, रामलीला आदि कार्यक्रम नहीं होगा। सभी मंदिर प्रबंधक और समितियाें को कोविड को लेकर गृह विभाग के आदेश का अनुपालन करना है। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में किसी भी क्षति की जिम्मेदारी आयोजकों, व्यवस्थापकों, समितियों की होगी। डीएम ने शराब छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
चिह्नित घाटों पर हाेगा विसर्जन
डीएम ने कहा कि मूर्ति विसर्जन चिह्नित घाटों पर होगा। सभी एसडीओ, एसडीपीओ, थानाध्यक्षाें काे विसर्जन के लिए घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने, अपर समाहर्ता आपदा को एसडीआरएफ व एनडीआरएफ बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने पर रोक रहेगी।



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Mother's boards were not open, neither grand pandals, nor big idols, nor fair, but no less faith; Restriction on playing loudspeaker in worship


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