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BPSC APO PT Result : पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद APO की मुख्य परीक्षा रद्द, बीपीएससी पीटी के नतीजे संशोधित करे- HC

पटना पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग ( बीपीएससी ) को गृह विभाग में 553 सहायक अभियोजन अधिकारियों (एपीओ) की भर्ती के लि...

पटना पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग ( बीपीएससी ) को गृह विभाग में 553 सहायक अभियोजन अधिकारियों (एपीओ) की भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को संशोधित करने को कहा है। APO की मुख्य परीक्षा रद्द पटना हाईकोर्ट के आदेश के एक घंटे के भीतर, आयोग ने नोटिस जारी किया कि उसने एपीओ की भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है जो 24 अगस्त से 27 अगस्त तक पटना के विभिन्न केंद्रों पर होने वाली थी। जाहिर है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसी साल हुई है परीक्षा एपीओ भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा इस साल 7 फरवरी को आयोजित की गई थी और परिणाम 27 अप्रैल को घोषित किए गए थे। आयोग ने 28 अप्रैल को एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें न्यूनतम योग्यता अंकों के बारे में बताया गया था। आयोग की ओर से कुल मिलाकर 3,995 उम्मीदवार न्यूनतम अर्हक अंकों के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने के योग्य पाए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीपीएससी को 5,500 से अधिक उम्मीदवारों को आमंत्रित करना होगा। हाईकोर्ट का BPSC को निर्देश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने आयोग से यह भी कहा कि वह मुख्य परीक्षा में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक उम्मीदवारों को आमंत्रित करे जो उसने पहले नहीं किया था। अदालत ने आयोग से उम्मीदवारों को लिखित मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक मानदंड से छुटकारा पाने के लिए भी कहा। पिछले साल 6 फरवरी को प्रकाशित एपीओ की भर्ती के विज्ञापन में मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया था। अब ज्यादा उम्मीदवारों को मिलेगा मौकास्पष्टीकरण के बाद शुरू किए गए न्यूनतम योग्यता अंक मानदंड के कारण कई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा लिखने के लिए पात्रता मानदंड में नहीं आ रहे थे। बीपीएससी के लिए उपस्थित हुए संजय पांडे के साथ एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने तर्क दिया था कि भर्ती निकाय ने जीएडी संकल्प द्वारा निर्देशित न्यूनतम योग्यता अंक मानदंड के अनुसार पहले कई भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की हैं। हालांकि, अदालत इससे संतुष्ट नहीं हुई और याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई।


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