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सुपरटेक के अवैध टावर तो ढहेंगी ही, नोएडा के अफसरों पर भी गिरेगी गाज, योगी ने दिए आदेश

नोएडा/लखनऊ नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टॉवर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों पर गाज गि...

नोएडा/लखनऊ नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टॉवर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों और ग्रुप (सुपरटेक) के बीच मिलीभगत की बात कही थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर वाले अवैध ट्विन टॉवर को गिराये जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ नोएडा अथॉरिटी पर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रॉजेक्ट में जो भी गड़बड़ी हुई हैं कहीं न कहीं उसके लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जिम्मेदार हैं, लेकिन यह पूरा प्रकरण 2012 और उसके पहले का है। नोएडा अथॉरिटी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन नोएडा अथॉरिटी के मौजूदा अधिकारियों ने पूरे मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई फैसला लिया है। इसकी पुष्टि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने की। सीईओ ने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी आते ही उसका अध्ययन शुरू करवाया जाएगा। बिल्डर और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू इसके साथ ही अथॉरिटी की तरफ से यह भी बताया गया कि कोर्ट में पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों ने कई तथ्य अधिकारियों से छिपाए। इस पर नोएडा अथॉरिटी ने विभागीय जांच भी शुरू करा दी है। इसमें प्लानिंग विभाग के एक मैनेजर के खिलाफ शासन में चार्जशीट भी भेजी जा चुकी है। बाकी अन्य किस अधिकारी की मिलीभगत है इसकी पड़ताल जारी है। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित के 40 फ्लोर वाले टि्वन टावर को अवैध करार देते हुए तीन महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टि्वन टावर में जो भी फ्लैट खरीदार हैं, उन्हें दो महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाएं। इस रकम पर 12% ब्याज का भी भुगतान किया जाए। इस बीच सुपरटेक ने कहा है कि हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डालेंगे। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में टि्वन टावर तोड़ने का आदेश दिया था। सुपरटेक ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल कर दी थी।


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