कोल्लम केरल की एक अदालत ने कोबरा सांप से डसवा कर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज ...
कोल्लम केरल की एक अदालत ने कोबरा सांप से डसवा कर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस. कुमार को पत्नी की हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया था। सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन दोषी की उम्र (28 साल) को देखते हुए उसे फांसी के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया गया है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने दोषी सूरज कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि दोषी को पहले जहर देने और सबूत नष्ट करने के जुर्म में कुल 17 साल की सजा दी जाएगी। उसके बाद उसकी उम्रकैद की सजा शुरू होगी। दोनों उम्रकैद की सजा एक साथ चलेगी सूरज कुमार को दी गई दो आजीवन जेल की सजा एक साथ चलेगी। दोषी पर 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मौत की सजा नहीं देने का एक और कारण दोषी के आपराधिक इतिहास की कमी बताया है। सूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उथरा को सोते समय कोबरा से डसवा कर मार डाला था। उसने जेवर हथियाने और दूसरी महिला से शादी करने के इरादे से पत्नी को कोबरा से कटवाया था।
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