जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में कल सुनवाई पूरी होने के बाद आज अदालत में अहम फैसला दिया। फैसले के तहत कोर्ट ने रीट लेवल प्रथ...
जोधपुरराजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में कल सुनवाई पूरी होने के बाद आज अदालत में अहम फैसला दिया। फैसले के तहत कोर्ट ने रीट लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। साथ ही अदालत ने इस पूरे मामले में B.Ed डिग्री धारी को रीट प्रथम लेवल के लिए अयोग्य करार देते हुए उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने के भी निर्देश दिए हैं । राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश से ना केवल राजस्थान बल्कि देशभर के बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है । वहीं B.ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों को झटका लगा है। खंडपीठ ने बीएसटीसी के पक्ष में दिया फैसला राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने आज मामले पर कोर्ट में विस्तृत फैसला देते हुए रीट लेवल प्रथम में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए इस परीक्षा में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य मानते हुए B.Ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर दिया। जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल इस मामले में एनसीटीई ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। साथ ही एनसीटीई ने यह भी माना था कि अगर बीएड डिग्री धारी परीक्षा में उतीर्ण होते हैं तो उन्हें इस लेवल के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई । साथ B.Ed डिग्री धारी को रीट लेवल प्रथम में शामिल करने को भी चुनौती दी गई। इन सभी याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद कल हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आज फैसले के लिए समय मुकर्रर किया। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही रीट लेवल प्रथम के लिए माना योग्ययहां आज सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने सुबह से ही विस्तृत फैसला लिखवाया । साथ ही अदालत ने सभी पक्षों के तर्क का हवाला देते हुए मामले में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही रीट लेवल प्रथम के लिए योग्य माना।
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