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कांग्रेस की रैली के खिलाफ लगी दूसरी याचिका भी खारिज, सरकार ने कहा- रिट पब्लिसिटी स्टंट

जयपुर, रामस्वरूप लामरोड़ जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की 'महंगाई हटाओ महारैली' के खिलाफ लगी दूसरी याचिका भी राजस्थान हाई कोर्ट ने ...

जयपुर, रामस्वरूप लामरोड़जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की 'महंगाई हटाओ महारैली' के खिलाफ लगी दूसरी याचिका भी राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। एडवोकेट राजेश मुथा ने कुछ दिन पहले यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की महारैली से सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए कांग्रेस की महारैली पर रोक लगाई जाए। सरकार ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष- नया वेरिएंट खतरनाक नहींराजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एमएम सिंघवी ने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार नया वैरीएंट ओमिक्रोन ज्यादा घातक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो याचिका दाखिल की गई है वह राजनीति से प्रेरित है। वास्तविक रूप से इस याचिका का कोई आधार नहीं है। इस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की खंडपीठ ने कांग्रेस की रैली के पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने केवल कांग्रेस की रैली पर उठाए सवालयाचिकाकर्ता एडवोकेट राजेश मुथा ने केवल कांग्रेस की रैली पर सवाल उठाए थे। जबकि 5 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा था। वहां पर भी काफी भीड़ उमड़ी थी। याचिकाकर्ता ने भाजपा के कार्यक्रम पर अनभिज्ञता जताई और केवल कांग्रेस की रैली पर रोक लगाने की मांग की थी। चार दिन पहले भी एक याचिका खारिज की थी हाईकोर्ट नेउल्लेखनीय है राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट पीसी भंडारी ने 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अमित शाह के जयपुर दौरे और कांग्रेस की रैली पर रोक लगाने की मांग की थी। 3 दिसंबर को ही हाईकोर्ट ने पीसी भंडारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि आधारहीन याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हनुमान जताते हुए याचिका लगाई थी। याचिका के साथ कोई आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में इसे खारिज किया जाता है।


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