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Bihar News : 'कोर्ट सिर्फ इसलिए जमानत न दे क्योंकि आपने कानून बना दिया'... शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से नीतीश को बड़ा झटका

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को झटका देते हुए मंगलवार को राज्य के कड़े शराब कानून के तहत आरोपियों को अग्रिम और नियमित जमानत द...

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को झटका देते हुए मंगलवार को राज्य के कड़े शराब कानून के तहत आरोपियों को अग्रिम और नियमित जमानत देने को चुनौती देने वाली अपीलों के अपने बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पटना हाईकोर्ट के 14 -15 जज पहले से ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को झटका मुख्य न्यायाधीश CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत जमानत आदेश पारित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। CJI एन वी रमना ने कहा कि 'आप जानते हैं कि इस कानून (बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016) ने पटना उच्च न्यायालय के कामकाज में कितना प्रभाव डाला है और वहां एक मामले को सूचीबद्ध करने में एक साल लग रहा है और सभी अदालतें शराब की जमानत याचिकों से भरी हुई हैं।' सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी CJI एन वी रमना ने अग्रिम और नियमित मामलों के अनुदान के खिलाफ राज्य सरकार की 40 अपीलों को खारिज कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'मुझे बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के 14-15 न्यायाधीश हर दिन इन जमानत मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और कोई अन्य मामला नहीं उठाया जा पा रहा है।' बिहार सरकार का तर्क सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने कानून के गंभीर उल्लंघन में शामिल आरोपियों को बिना कारण बताए जमानत दे दी है, जबकि कानून में 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसके तहत गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। कुमार ने कहा कि 'हमारी समस्या यह है कि शराब के मामलों में उच्च न्यायालय की ओर से लगातार जेल में बिताए गए कुछ समय के आधार पर जमानत के आदेश पारित किए जा रहे हैं।' CJI की टिप्पणी इस तर्क पर CJI एनवी रमना ने टिप्पणी की कि 'तो आपके हिसाब से हमें सिर्फ इसलिए जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपने कानून बना दिया है।' पीठ ने तब हत्या पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का हवाला दिया और कहा कि जमानत और कभी-कभी, इन मामलों में अदालतों की ओर से अग्रिम जमानत भी दी जाती है। CJI ने बताया था अदूरदर्शिता वाला कानून सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने बिहार में शराबबंदी कानून का उदाहरण अदूरदर्शिता के तौर पर दिया था। कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि 'देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार लग जाता है। इसका कारण ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। उदाहरण के लिए बिहार मद्यनिषेध निषेध अधिनियम 2016 की शुरुआत के चलते हाई कोर्ट में जमानत के आवेदनों की भरमार हो गई। इसकी वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में एक साल का समय लग जाता है। बिना ठोस विचार के लागू कानून मुकदमेबाजी की ओर ले जाते हैं।' शराबबंदी पर CJI की टिप्पणी वाली पूरी खबर पढ़ने के लिए जान लीजिए बिहार में शराबबंदी में अब तक के मुकदमों का रिकॉर्डबिहार पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर तक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून के तहत 3,48,170 मामले दर्ज किए गए और 4,01,855 गिरफ्तारियां की गईं और ऐसे मामलों में लगभग 20,000 जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में लंबित हैं।


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